Friday, October 30, 2015

सरकार ने विभि‍न्‍न उत्‍पादों के निर्यात को अब और ज्‍यादा सहारा देने की घोषणा की है, भारत से वस्‍तु निर्यात की योजना (एमईआईएस) के जरिए कुछ और उत्‍पादों को कवर किया गया

वैश्‍वि‍क अर्थव्‍यवस्‍था में छाई सुस्‍ती के चलते भारतीय निर्यातकों के सामने मौजूद चुनौतियों को ध्‍यान में रखते हुए वाणिज्‍य विभाग ने आज विभि‍न्‍न उत्‍पादों के निर्यात को अब और ज्‍यादा सहारा देने की घोषणा की। यही नहीं, वाणिज्‍य विभाग ने भारत से वस्‍तु निर्यात की योजना (एमईआईएस) में कुछ और उत्‍पादों को शामिल कर लिया है। विदेश व्‍यापार महानिदेशालय द्वारा 29 अक्‍टूबर, 2015 को जारी सार्वजनिक नोटिस 44 के जरिए ये नए कदम उठाए गए हैं।
    विदेश व्‍यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 के जरिए 1 अप्रैल, 2015 को शुरू की गई एमईआईएस एक प्रमुख निर्यात संवर्धन योजना है, जिसे वाणिज्‍य एवं उद्येाग मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया गया है। एमईआईएस में 4914 वस्‍तुओं (टैरिफ लाइंस) के लिए उत्‍पाद एवं बाजार पर फोकस करते हुए प्रोत्‍साहन दिए गए हैं। एमईआईएस के तहत ईनाम कवर किए किए निर्यात के हासिल एफओबी मूल्‍य के प्रतिशत के रूप में देय होते हैं। यह एमईआईएस ड्यूटी क्रेडिट स्‍क्रि‍प के जरिए देय होता है, जिसे हस्‍तांतरित किया जा सकता है और बुनियादी सीमा शुल्‍क समेत विभि‍न्‍न तरह के शुल्‍कों की अदायगी के लिए इसका इस्‍तेमाल किया जा सकता है।
    वर्तमान संशोधन में 110 नई टैरिफ लाइंस को शामिल किया गया है और इसके तहत मौजूदा 2228 टैरिफ लाइंस के लिए दरों अथवा देश संबंधी कवरेज अथवा दोनों को ही बढ़ाया गया है। 29 अक्‍टूबर, 2015 को जारी सार्वजनिक नोटिस 44 में अतिरिक्‍त कवरेज के सार के बारे में विस्‍तार से बताया गया है।, जो निम्‍नलिखि‍त है :

I – निम्‍नलिखि‍त श्रेणियों को वैश्‍वि‍क सहारा प्रदान किया गया है :
·        वस्‍त्र आइटम (चैप्‍टर 50-60)
·        दवाइयां, शल्य चिकित्सा, हर्बल्स
·        परियोजना वस्तुओं का निर्यात
·        ऑटो कलपुर्जे
·        दूरसंचार, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद
·        रेलवे, परिवहन उपकरण और कलपुर्जे

II - उत्‍पादों की निम्‍नलिखि‍त श्रेणियों, जिनमें से ज्‍यादातर का निर्माण एमएसएमई द्वारा किया जाता है, को ज्‍यादा सहारा प्रदान किया गया है :

·        औद्योगिक मशीनरी, आईसी इंजन, मशीन के उपकरण, डेयरी, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, कागज के लिए कलपुर्जे एवं मशीनरी
·        कृषि/बागवानी/वानिकी, सुरक्षा रेजर, ब्‍लेड में इस्तेमाल किए जाने वाले हस्‍त औजार
·        सभी प्रकार के ताले, सुदृढ़ तिजोरी, मजबूत बक्से और दरवाजे, सुरक्षित जमा (सेफ डिपॉजिट लॉकर)
·        फ्लेक्सिबल (लचीली) टयूबिंग, पैकेजिंग के लिए पिल्फर प्रूफ कैप्स
·        साइकिल के कलपुर्जे

III – चुनिंदा चमड़ा उत्पादों, लोहा, इस्पात और मूल धातुओं, उत्पादों के लिए अतिरिक्त देशों को कवर किया गया है।

IV - काजू, सिले-सिलाये वस्‍त्रों, कागज की लुगदी वाले उत्पादों और हाथ से तैयार ऊनी शॉल को अब कहीं ज्‍यादा सहारा देने की इजाजत दी गई है।

V - निम्नलिखित नए उत्पादों को जोड़ा गया है:
·        मानव निर्मित वस्त्र सामग्री के लचीले मध्यवर्ती थोक कंटेनर
·        चिकित्सा उपकरण
·        खेल-कूद के सामान
·        प्राकृतिक रबड़, रसायन और प्लास्टिक के मूल्‍य वर्द्धि‍त/प्रसंस्कृत उत्पाद

5. उत्पादों, दरों और देश संबंधी कवरेज की पूरी सूची डीजीएफटी की इस वेबसाइट पर उपलब्ध है :http://dgft.gov.in/Exim/2000/PN/PN15/pn4416.pdf

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